5/01/2024

Gyanvapi case : अंजुमन इंतेजामिया कमेटी पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना, 4 मई को होगी अगली सुनवाई

Gyanvapi case : अंजुमन इंतेजामिया कमेटी पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना, 4 मई को होगी अगली सुनवाई


वाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट (civil judge senior division/fast track court) प्रशांत सिंह की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman intejamia masajid committee) पर 300 रुपये हर्जाना लगाया है। मामले (Gyanvapi case) की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। अदालत ने सभी विपक्षियों को अगली तारीख चार मई तक जवाबदेही दाखिल करने का आदेश दिया है। 


बजरडीहा के विवेक सोनी व चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 25 मई 2022 को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि नंदीजी (Gyanvapi nandi ji) की मूर्ति के सामने स्थित शिवलिंग (Shivling) को कूप बनाकर ढक दिया गया। शिवलिंग के पूजा-पाठ, भोग, प्रसाद, शयन आरती, मंगला आरती और दुग्धाभिषेक आदि कार्य में विधि विरुद्ध तरीके से अवरोध न डाला जाए। 

जब विचारण न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का निस्तारण नहीं किया तो वादी ने हाइकोर्ट (High court) की शरण ली। हाइकोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (civil judge senior division) को आठ सप्ताह में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश दिया है। 

वहीं अपर जिला जज (सप्तम) अवधेश कुमार की अदालत में भी ज्ञानवापी में धार्मिक आयोजनों की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

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