सरफ़राज़ अहमद
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वाराणसी: जेएचवी मॉल में हुए गोलीकांड में दो लोंगो की मृत्यु के बाद, जिला प्रशासन ने मृतकों के पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन ने चार लाख बारह हजार पांच सौ रूपये की धनराशि देने की मंजूरी दी है। यह धनराशि कोषागार नियम-27 से आहरित दी जाएगी।
कैण्ट थाना क्षेत्रान्तर्गत कैण्टोमेन्ट एरिया स्थित जेएचवी मॉल के प्यूमा शोरूम में 31 अक्टूबर को विद्यापीठ के कुछ छात्रों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिससे माल में काफी अफरा तफरी मच गयी। इस दौरान उस हमले में दो लोग की मौत हो गयी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद प्यूमा कंपनी के मैनेजर हर्षित तिवारी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था ।
इस घटना के बाद हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच सहित 12 टीमें लगाई है। साथ ही हमलावरों पर 25 -25 हजार रुपये का इनाम भी रखा गया। ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। इसी प्रयास में पुलिस ने एक आरोपी रोहित को सारनाथ स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार स्थित कैमूर जिले का भभुआ निवासी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
घटना के चार दिन बीतने के बाद जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने इस हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को कोषागार नियम-27 के तहत तात्कालिक सहायता के रूप में रू 4,12,500/- (चार लाख बारह हजार पांच सौ रू ) देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके अंतर्गत यह धनराशि खजुरी निवासी सुख्खु कन्नौजिया और पंचकोशी रोड निवासी सुनील कुमार गोंड़ के परिजनों को दिया जाएगा।
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