सरफ़राज़ अहमद
वाराणसी। कोविड-19 को भारत में सेकेण्ड से थर्ड स्टेज में पहुँचने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इसी बीच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जहां गुरूवार रात अपने निर्देशन में गंगा घाटों का सैनिटाइज़ेशन करवाया तो दूसरी तरफ महामारी एक्ट में जारी निषेधाज्ञा के अंतर्गत जनपद की सभी दुकानों को रात्रि 8 बजे तक हरहाल में बंद करने का आदेश पारित कर दिया है।
20 मार्च से शहर की सभी दुकाने, ठेला-पटरी पर लगने वाली दुकान रात 8 बजे तक बंद करनी होगी। दुकान खुली हुई मिली तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
नोवेल कोरेना वायरस-19 से बचाव के लिए वाराणसी जनपद में महामारी एक्ट के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस निषेधाज्ञा में महामारी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए सभी बाज़ार, दुकाने, नुक्कड़ शॉप्स, अस्थायी बाज़ार, ठेला पटरी व्यवसाइयों को अपने प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के अलावा शराब की अधिकृत दुकान और रेस्टुरेंट रात्रि 10 बजे तक खुल सकते हैं लेकिन उन्हें भी रात्रि 10 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बार का समय एक्साइज एक्ट में और परमिट में दिए समय के अनुसार रहेगा।
जिलाधिकारी ने यह आदेश 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक लागू किया है। 31 मार्च को इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। इस समय अवधि में यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों या दुकानों को केस टू केस बेसिस पर लंबी अवधि के लिए बंद करने के आदेश करने पर भी विचार किया जाएगा।
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