नगर निगम वाराणसी ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण को अनिवार्य करते हुए सख्ती बढ़ा दी है। अब पशुपालक घर बैठे Smart Kashi App के जरिए अपने पालतू जानवरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह व्यवस्था पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम 2017 के तहत लागू की जा रही है।
नगर निगम के अनुसार, पंजीकरण न कराने पर पशुपालकों पर ₹500 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं गंभीर मामलों में पालतू पशु को जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है, ताकि नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
नगर निगम ने कुछ आक्रामक नस्लों पर विशेष पाबंदी भी लगाई है, जिनमें पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, तोसा और फाइला ब्रासीलियो शामिल हैं। इन नस्लों के पालतूकरण पर रोक लगाई गई है।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नागरिकों से अपील की है कि समय रहते अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण करा लें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बचा जा सके। यह पहल शहर में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनका सटीक डेटा तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
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