5/08/2026

सिंधौरा-चांदमारी अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर बादल साहनी गिरफ्तार


वाराणसी। क्षेत्र के रिंग रोड सिंधौरा-चांदमारी अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और चैन स्नैचर बादल साहनी के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बादल घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।  

प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ देर रात रिंग रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी बिना नंबर प्लेट की टीवीएस अपाचे बाइक पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने कानूडीह-सरसवां लिंक मार्ग पर बाइक से नियंत्रण खो दिया और बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी।  

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने 9 एमएम पिस्टल से एक राउंड और उपनिरीक्षक गौरव सिंह ने दो राउंड फायर किए। कुछ देर बाद आरोपी झाड़ियों के पास दाहिने पैर में गोली लगे घायल अवस्था में मिला।  

घायल युवक की पहचान बादल साहनी पुत्र अनिल साहनी, निवासी किरहिया, थाना भेलूपुर के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से एक अवैध .15 बोर तमंचा, एक फायरशुदा खोखा, एक जिंदा कारतूस और लूट के ₹3630 नकद बरामद हुए। साथ ही बिना नंबर प्लेट की टीवीएस अपाचे बाइक भी जब्त की गई। ई-चालान ऐप से जांच में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर UP65CM9869 निकला, जो रोहनिया निवासी राम बहल गुप्ता के नाम दर्ज है।  

पूछताछ में बादल ने कबूल किया कि उसने अपने साथी अमन यादव के साथ मिलकर 30 अप्रैल 2026 को विश्वनाथपुरी कॉलोनी, शिवपुर में एक महिला से चैन स्नैचिंग की थी। लूटी गई चैन अमन ने किसी ज्वैलर्स को बेच दी थी, जिसमें से बादल को ₹7000 मिले थे। वह रकम शराब और गांजे में खर्च कर चुका है। बरामद ₹3630 उसी लूट के पैसे का हिस्सा है।  P

बादल ने बताया कि दोनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक से वारदात करते थे ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। वह और अमन आज क्षेत्र में एक और लूट की रेकी करने निकले थे।  

पुलिस ने मौके को सील कर फोरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटवाए। घायल बादल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फरार साथी अमन यादव और चैन खरीदने वाले ज्वैलर्स की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 309(4), 317(2), 109(1) बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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