वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जनसुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा भवन निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु जनपद वाराणसी स्थित सभी होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, पेइंग गेस्ट (PG) आवास एवं अन्य आतिथ्य प्रतिष्ठानों का विशेष सर्वेक्षण अभियान दिनांक 22 जून, 2026 से प्रारम्भ किया जा रहा है।
यह अभियान उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ, 2025 (Building Byelaws-2025) तथा अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुपालन की जांच हेतु संचालित किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से परीक्षण किया जाएगा—
* भवन का स्वीकृत मानचित्र एवं भूमि उपयोग की वैधता।
* भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 के प्रावधानों का अनुपालन।
* अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन।
* अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत वैध Fire NOC की उपलब्धता एवं वैधता।
* अग्निशमन उपकरणों, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास (Emergency Exit), फायर फाइटिंग सिस्टम आदि की कार्यशीलता।
* भवन की संरचनात्मक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन संबंधी प्रावधान।
* संचालित प्रतिष्ठान की क्षमता, उपयोग एवं अनुमोदित मानकों का अनुपालन।
सर्वेक्षण के उपरांत जिन प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन अथवा आवश्यक अनुमतियों एवं सुरक्षा मानकों की कमी पाई जाएगी, उनके विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण सभी होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन एवं पीजी संचालकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी अभिलेख, स्वीकृत मानचित्र, अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC), पार्किंग व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों को अद्यतन रखते हुए सर्वेक्षण टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
यह अभियान शहर में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मानकानुरूप आतिथ्य सेवाओं को बढ़ावा देने तथा नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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