हत्या के मुकदमे के बाद गैंगस्टर केस में भी राहत, एक-एक लाख के दो जमानतदारों पर मंजूर हुई जमानत
वाराणसी। चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड से जुड़े फूलपुर थाने के मुकदमे में आरोपी अभिषेक उर्फ बुद्धू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नमिता कुमारी झा, धर्म देव शर्मा और श्यामजीत यादव ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।
फूलपुर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 132/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत के पक्ष में दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी अभिषेक उर्फ बुद्धू की दो-दो लाख की जमानतदारो की शर्त पर जमानत मंजूर कर दी।
इसी प्रकरण से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा अपराध संख्या 172/2026, सरकार बनाम आशीष राजभर व अन्य में भी अभिषेक उर्फ बुद्धू आरोपी है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत मंजूर की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दोनों मामलों में आरोपी की ओर से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के जमानत आदेश के बाद निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
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